• Latest
  • Trending
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तमिलनाडु सरकार की याचिका, आरएसएस की प्रस्तावित रूट यात्रा को दी हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तमिलनाडु सरकार की याचिका, आरएसएस की प्रस्तावित रूट यात्रा को दी हरी झंडी

April 11, 2023
दिल्ली शराब घोटाला मामला: मनीष सिसोदिया को मिल जाएगी जमानत? हाईकोर्ट कल जारी करेगा आदेश

दिल्ली शराब घोटाला मामला: मनीष सिसोदिया को मिल जाएगी जमानत? हाईकोर्ट कल जारी करेगा आदेश

June 4, 2023
कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट, 23 साल पुराने मामले में कोर्ट हुआ सख्त

कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट, 23 साल पुराने मामले में कोर्ट हुआ सख्त

June 4, 2023
विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में कांग्रेस की तरफ से राहुल और खरगे नहीं होंगे शामिल, 12 जून को होनी है मीटिंग

विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में कांग्रेस की तरफ से राहुल और खरगे नहीं होंगे शामिल, 12 जून को होनी है मीटिंग

June 4, 2023
यौन शोषण केस में बृजभूषण की बढी मुश्किल! दिल्ली पुलिस को मिले गवाह, मोदी के मंत्री करेंगे पहलवानों से बात

यौन शोषण केस में बृजभूषण की बढी मुश्किल! दिल्ली पुलिस को मिले गवाह, मोदी के मंत्री करेंगे पहलवानों से बात

June 4, 2023
आगरा-मथुरा के इन मंदिरों में छोटे कपड़े वालों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानिए क्या है नया ड्रेस कोड

आगरा-मथुरा के इन मंदिरों में छोटे कपड़े वालों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानिए क्या है नया ड्रेस कोड

June 4, 2023
ओडिशा के दर्दनाक रेल हादसे ने बॉलीवुड जगत को किया भावुक, एक्टर्स जाहिर कर रहे दुख!

ओडिशा के दर्दनाक रेल हादसे ने बॉलीवुड जगत को किया भावुक, एक्टर्स जाहिर कर रहे दुख!

June 3, 2023
ओडिशा ट्रेन हादसे में अबतक 288 लोगों की मौत, पीएम मोदी बालासोर में मौके पर मौजूद

ओडिशा ट्रेन हादसे में अबतक 288 लोगों की मौत, पीएम मोदी बालासोर में मौके पर मौजूद

June 3, 2023
बालासोर ट्रेन हादसे पर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी- ‘यह राजनीति का समय नहीं…’

बालासोर ट्रेन हादसे पर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी- ‘यह राजनीति का समय नहीं…’

June 3, 2023
ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए बुरी खबर, वॉर्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का किया ऐलान

ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए बुरी खबर, वॉर्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का किया ऐलान

June 3, 2023
यूपी पुलिस का कारनामा! रसिया ब्रोकर के कहने पर न्याय मांगने वाली पीड़िता पर ही उलटे कर दिया मुकदमा दर्ज!

यूपी पुलिस का कारनामा! रसिया ब्रोकर के कहने पर न्याय मांगने वाली पीड़िता पर ही उलटे कर दिया मुकदमा दर्ज!

June 3, 2023
उत्तर प्रदेश में इस साल 17 हजार ग्राम पंचायतों में चलेंगी किसान पाठशालाएं

उत्तर प्रदेश में इस साल 17 हजार ग्राम पंचायतों में चलेंगी किसान पाठशालाएं

June 2, 2023
अपने देश में अपनी लड़ाई लड़ें और…आकाश चोपड़ा ने राहुल गांधी पर बिना नाम लिए साधा निशाना

अपने देश में अपनी लड़ाई लड़ें और…आकाश चोपड़ा ने राहुल गांधी पर बिना नाम लिए साधा निशाना

June 2, 2023
Sunday, June 4, 2023
  • Login
IND 24x7 News
  • Home
  • India
  • World
  • Health
  • Education
  • Sports
  • Politics
  • Entertainment
  • Crime
  • Fact Check
  • Viral Video
  • IND Special
No Result
View All Result
IND 24x7 News | INDIA NEWS, LATEST BREAKING UPDATE, CRIME POLITICS
No Result
View All Result

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तमिलनाडु सरकार की याचिका, आरएसएस की प्रस्तावित रूट यात्रा को दी हरी झंडी

by Smita Chouhan
April 11, 2023
in LAW
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तमिलनाडु सरकार की याचिका, आरएसएस की प्रस्तावित रूट यात्रा को दी हरी झंडी
Share on FacebookShare on WhatsappShare on Twitter

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government)की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को राज्य में मार्च करने की अनुमति दी गई थी. सु्प्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में RSS की प्रस्तावित रूट यात्रा को हरी झंडी दे दी है. जस्टिस वी रामा सुब्रह्मण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने फैसला सुनाया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार 6 जिलों में मार्च को इजाजत नहीं दे सकती है. क्योंकि इन इलाकों में PFI और बम ब्लास्ट का खतरा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के रुख की आलोचना की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार किसी के लिए लोकतंत्र की भाषा बोलती है और किसी के लिए सत्ता की भाषा बोलती है. सुप्रीम कोर्ट का रुख देखते हुए उस समय RSS पांच मार्च का प्रस्तावित मार्च टालने को सहमत हो गया था.

बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने तीन मार्च को उच्चतम न्यायालय में कहा था कि वह पांच मार्च को राज्य भर में RSS के प्रस्तावित ‘रूट मार्च’ और जनसभाओं की अनुमति देने के पूरी तरह खिलाफ नहीं है, हालांकि राज्य सरकार ने खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश के हर गली, नुक्कड़ में आयोजित करने नहीं दिया जा सकता है.

गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को तमिलनाडु में फिर से निर्धारित तिथि पर अपना मार्च निकालने की 10 फरवरी को अनुमति देते हुए कहा था कि विरोध प्रदर्शन मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है. एकल न्यायाधीश के चार नवंबर, 2022 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने दस फरवरी को दी गई अपनी व्यवस्था में 22 सितंबर, 2022 के आदेश को बहाल किया जिसमें तमिलनाडु पुलिस को जुलूस आयोजित करने और एक जनसभा आयोजित करने की अनुमति से संबंधित आरएसएस के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया था.

हालंकि, एकल न्यायाधीश के आदेश में प्रस्तावित राज्यव्यापी रूट मार्च पर शर्तें लगाई गई थीं और इसे बंद जगह में आयोजित करने को कहा गया था. इसके बाद कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को रूट मार्च/शांतिपूर्ण जुलूस आयोजित करने के उद्देश्य से तीन अलग-अलग तिथियों के साथ राज्य के अधिकारियों से संपर्क करने को कहा तथा राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन तीन तिथियों में से एक चयनित तिथि पर उन्हें रूट मार्च/शांतिपूर्ण जुलूस आयोजित करने की अनुमति दें.

यह भी पढ़ें 👉

पहले अध्यादेश लाकर पलटा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, जानिए क्या है वजह

ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की अभी नहीं होगी कार्बन डेटिंग, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा

ShareSendTweet

Search news in news box

No Result
View All Result

Category

  • ACCIDENT
  • ARMY
  • bank
  • business and Technology
  • Crime
  • Economy
  • Education
  • Entertainment
  • Environment
  • Fact Check
  • Health
  • IND Special
  • India
  • job
  • LAW
  • others
  • Politics
  • PUBLIC
  • Railway
  • RBI
  • Religion
  • Spirituality
  • Sports
  • TECHNOLOGY
  • terrorist
  • Uttarakhand
  • Viral Video
  • weather
  • World

Contact Us

Smita Chouhan

Editor

Address : 187 Dharmpur Near Lifeline Hospital Dehradun Uttrakhand 244712
Contact: +91-9770529980
Email: editorind24x7news@gmail.com
Website: www.ind24x7news.com

Privacy Policy  | Terms & Conditions

© 2021 ind24x7news.com

  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • India
  • World
  • Health
  • Education
  • Sports
  • Politics
  • Entertainment
  • Crime
  • Fact Check
  • Viral Video
  • IND Special

© 2021 expose24x7india.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In