रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज आजम को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी खत्म हो गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। इसके बाद उनकी सीट स्वार को रिक्त भी घोषित कर दिया गया है। यह दूसरा मौका है जब अब्दुल्लाह आजम को अयोग्य घोषित किया गया है और उनकी सीट को रिक्त किया गया है। इसका मतलब साफ है कि स्वार टांडा सीट पर एक बार फिर से विधानसभा के लिए उपचुनाव होंगे। इससे पहले मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी। इसी के बात अब्दुल्ला आजम के लिए मुश्किलों की शुरूआत हुई थी। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 31 दिसंबर 2007 की रात उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शिविर पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके बादपुलिसने लगातार वाहनों की गहन तलाशी अभियान चलाया था। इसी क्रम में 29 जनवरी 2008 को समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के काफिले को जांच के दौरान रोके जानेको लेकर आजम खान नाराज हो गये। इसके बाद वह हरिद्वार राजमार्ग पर धरने पर बैठ गए और हंगामा किया।
Smita Chouhan
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