उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की डिवीजन पीठ ने तकनीकी विश्व विद्यालय के कुलपति द्वारा एकलपीठ के आदेश को चुनौती देती विशेष अपील खारिज कर दी है। एकलपीठ ने 6 अक्टूबर 2021 को शोधार्थी प्रियनीत कौर की थीसिस जमा करने के लिए 2 माह के भीतर आरडीसी (रिसर्च डिग्री कमेटी) की बैठक करने के निर्देश दिये थे। मगर यह बैठक इसलिये नहीं बुलाई गई क्योंकि तब तत्कालीन कुलपति और सहायक परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की शासन द्वारा विजिलेंस जांच कराई जा रही थी।
प्रियनीत कौर ने अपनी याचिका में कहा उसने वर्ष 2017-18 के सत्र में पीएचडी के लिए प्रवेश लिया था। आरडीसी की बैठक न होने से वह थीसिस जमा नहीं कर पाई. इसके पीछे का कारण कुलपति और सहायक परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ विजिलेंस जांच होना बताया गया। जिसे उचित नहीं माना जा सकता। एकलपीठ ने तब दो माह के भीतर आरडीसी की बैठक बुलाने के निर्देश दिए थे। एकलपीठ के इस आदेश को डिवीजनल पीठ में चुनौती दी गई थी। जिसके बाद बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई में डिवीजन पीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही मानते हुए उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। नैनीताल हाईकोर्ट सुनवाई के बाद डिवीजन पीठ ने कुलपति की ओर से दायर स्पेशल अपील खारिज कर दी है।